Factories Act of 1948
Factories Act of 1948 Part 1 फैक्ट्री अधिनियम, जिसे कारखाना अधिनियम 1948 भी कहा जाता है, भारत में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है. इसका मुख्य उद्देश्य काम करने की स्थितियों को बेहतर बनाना और श्रमिकों को विभिन्न खतरों से बचाना है. फैक्ट्री अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधान: स्वास्थ्य: कारखानों को साफ-सुथरा रखना, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन प्रदान करना, और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना. सुरक्षा: मशीनों को सुरक्षित बाड़ से घेरना, खतरनाक मशीनरी पर युवाओं को काम करने से रोकना, और आपातकालीन निकास सुनिश्चित करना. कल्याण: श्रमिकों के लिए पर्याप्त धुलाई सुविधाएं, भंडारण और सुखाने की जगह, बैठने की जगह, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, और भोजन कक्ष प्रदान करना. काम के घंटे: सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर रोक, और ओवरटाइम काम के लिए अतिरिक्त वेतन. छुट्टियां: वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, और बीमारी की छुट्टी. अन्य प्रावधान: खतरनाक प्रक्रियाओं में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विश...